उपभोक्ता अधिकार
रिफंड, शिकायत · 10 सवाल
मैंने खराब सामान खरीदा और दुकानदार उसे बदलने या पैसे लौटाने से मना कर रहा है।
आप हक से मांग सकते हैं। खराब सामान वापस लेने और बिल में लिखे समय (कुछ न लिखा हो तो 30 दिन) में पैसे लौटाने से मना करना कानून में 'अनुचित व्यापार प्रथा' है। 'बिका माल वापस नहीं होगा' का बोर्ड खराब सामान पर आपका यह हक खत्म नहीं करता।
मेरा ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आया या रिफंड अटका हुआ है।
आप दबाव बना सकते हैं। हर शॉपिंग साइट पर शिकायत अधिकारी होना ज़रूरी है, जो 48 घंटे में शिकायत की पावती दे और एक महीने में उसे सुलझाए। खराब, नकली, बताए से अलग या देर से पहुंचे सामान पर सेलर रिफंड से मना नहीं कर सकता।
दुकानदार ने मुझसे MRP से ज़्यादा पैसे लिए। क्या यह सही है?
नहीं। पैकेट वाला सामान उस पर छपे MRP से ज़्यादा में नहीं बेचा जा सकता, और MRP में सारे टैक्स पहले से शामिल होते हैं। ऊपर से 'कूलिंग चार्ज' या GST लेना गलत है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या राज्य के नाप-तौल (लीगल मेट्रोलॉजी) विभाग में शिकायत करें।
रेस्टोरेंट ने बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया। क्या मुझे यह देना ही होगा?
नहीं। सर्विस चार्ज आपकी मर्ज़ी पर है। CCPA की 2022 की गाइडलाइन (जिसे 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया) के मुताबिक रेस्टोरेंट इसे अपने-आप बिल में नहीं जोड़ सकता, किसी और नाम से नहीं ले सकता, और न देने पर अंदर आने या सर्विस से मना नहीं कर सकता।
उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करूँ? क्या वकील ज़रूरी है?
वकील ज़रूरी नहीं। आप ई-जागृति पर ऑनलाइन केस दर्ज करके खुद बहस कर सकते हैं। 2 साल के अंदर शिकायत करें। ₹50 लाख तक चुकाए हों तो जिला आयोग जाएं; ₹5 लाख तक कोई फीस नहीं।
मेरा बीमा क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। मैं क्या करूँ?
पहले बीमा कंपनी को लिखित शिकायत करें। अगर वह मना करे या एक महीने में जवाब न दे, तो एक साल के अंदर बीमा लोकपाल के पास मुफ्त जा सकते हैं (₹50 लाख तक के क्लेम), या उपभोक्ता आयोग में केस कर सकते हैं।
बैंक ने मुझसे गलत चार्ज काटा और ठीक नहीं कर रहा।
पहले बैंक को लिखित शिकायत करें। अगर 30 दिन में जवाब न आए या जवाब से संतुष्ट न हों, तो cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल को मुफ्त शिकायत करें। 2026 की नई योजना में यह 90 दिन के अंदर करना होता है।
प्रोडक्ट ने वो नहीं किया जिसका विज्ञापन में वादा था। मैं क्या कर सकता हूँ?
झूठा या भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण कानून में गैर-कानूनी है। आप उपभोक्ता आयोग में रिफंड और मुआवज़ा मांग सकते हैं। विज्ञापन की शिकायत CCPA से भी कर सकते हैं, जो उसे रुकवा सकता है और कंपनी या प्रचार करने वाले पर ₹10 लाख तक जुर्माना लगा सकता है।
मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई या बहुत लेट हुई। मुझे क्या मिलना चाहिए?
अगर फ्लाइट 24 घंटे से कम पहले बताकर कैंसिल हुई, तो एयरलाइन को आपकी मंज़ूर दूसरी फ्लाइट देनी होगी, या पूरा रिफंड और ₹10,000 तक मुआवज़ा। लंबी देरी पर खाना-पानी मिलता है, और बहुत लंबी देरी पर रिफंड का विकल्प या होटल, पर नकद मुआवज़ा नहीं।
क्या मैं अस्पताल या डॉक्टर की लापरवाही की शिकायत कर सकता हूँ?
हाँ। पैसे देकर लिया गया इलाज 'सेवा' है, इसलिए लापरवाही पर आप उपभोक्ता आयोग में मुआवज़ा मांग सकते हैं। गलत आचरण की शिकायत राज्य मेडिकल काउंसिल में भी कर सकते हैं। पुलिस केस सिर्फ बहुत गंभीर लापरवाही में बनता है। सिर्फ खराब नतीजा लापरवाही नहीं है।
यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।