कानून समझोभारतीय कानून, आसान भाषा में
उपभोक्ता अधिकार

रेस्टोरेंट ने बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया। क्या मुझे यह देना ही होगा?

सीधा जवाब

नहीं। सर्विस चार्ज आपकी मर्ज़ी पर है। CCPA की 2022 की गाइडलाइन (जिसे 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया) के मुताबिक रेस्टोरेंट इसे अपने-आप बिल में नहीं जोड़ सकता, किसी और नाम से नहीं ले सकता, और न देने पर अंदर आने या सर्विस से मना नहीं कर सकता।

असल ज़िंदगी के उदाहरण

पुणे में गुरप्रीत के खाने के बिल में पहले से 10% सर्विस चार्ज जुड़ा था। उसने मैनेजर से इसे हटाने को कहा, जो उसका हक है। मैनेजर के मना करने पर उसने पैसे दिए, बिल रखा और 1915 पर शिकायत की।

बेंगलुरु में आयशा के बिल में 'LPG चार्ज' लिखा था। मार्च 2026 में CCPA ने कहा कि ऐसे चार्ज भी अपने-आप नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि गैस और बाकी खर्च मेन्यू की कीमत में ही शामिल होने चाहिए।

राहुल को सर्विस अच्छी लगी और उसने अपनी मर्ज़ी से टिप दी। यह बिल्कुल ठीक है। कानून सिर्फ बिना पूछे जोड़े गए या ज़बरदस्ती लिए गए चार्ज को रोकता है।

आपको क्या करना चाहिए?

  1. 1पैसे देने से पहले बिल जांचें। अपने-आप जोड़ा गया सर्विस चार्ज या ऐसा कोई चार्ज हटाने को कहें।
  2. 2मना करें तो बिल या उसकी साफ फोटो रखें। रेस्टोरेंट का नाम, पता और तारीख लिख लें।
  3. 3बिल के साथ 1915 पर कॉल करें या NCH ऐप पर शिकायत करें।
  4. 4आप ज़िला कलेक्टर या CCPA से भी शिकायत कर सकते हैं, या पैसे वापस पाने के लिए ई-जागृति पर केस कर सकते हैं।

अपवाद और ज़रूरी बातें

  • अपनी मर्ज़ी से दी गई टिप या सर्विस चार्ज ठीक है। नियम सिर्फ अपने-आप जोड़ने या ज़बरदस्ती लेने से रोकता है।
  • रेस्टोरेंट अपनी मेन्यू कीमत खुद तय कर सकता है। बिल में अपने-आप सिर्फ मेन्यू कीमत और लागू टैक्स ही लिए जा सकते हैं, और कुछ नहीं।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

  • CCPA Guidelines on Levy of Service Charge in Hotels and Restaurants (4 July 2022)

    सर्विस चार्ज अपने-आप या दूसरे नाम से नहीं; यह मर्ज़ी पर है; न देने पर सर्विस से मना नहीं; बिल में जोड़कर GST नहीं।

  • Consumer Protection Act, 2019 — Section 2(47)

    अनुचित व्यापार प्रथा की परिभाषा। CCPA ने अपने-आप सर्विस चार्ज जोड़ने को अनुचित व्यापार प्रथा माना है।

  • National Restaurant Association of India v. Union of India (2025)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने CCPA की गाइडलाइन को सही ठहराया और कहा कि ज़बरदस्ती सर्विस चार्ज कानून के खिलाफ है।

  • CCPA Advisory on 'LPG charges' in Hotels and Restaurants (25 March 2026)

    'LPG', 'गैस' या ऐसे चार्ज अपने-आप नहीं जोड़े जा सकते; मेन्यू कीमत और टैक्स ही आखिरी कीमत है।

मदद कहाँ मिलेगी

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

विक्रेता या सेवा देने वाली कंपनी से शिकायत सुलझाने में मुफ्त मदद।

ई-जागृति (उपभोक्ता आयोग ई-फाइलिंग)

जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन केस दर्ज करें।

स्रोत और स्थिति

कहाँ लागू
पूरे भारत में
कानून लागू होने की तारीख
4 जुल॰ 2022
कानूनी समीक्षा
ड्राफ्ट — वकील की समीक्षा बाकी

यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।

जुड़े हुए सवाल