मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई या बहुत लेट हुई। मुझे क्या मिलना चाहिए?
सीधा जवाब
अगर फ्लाइट 24 घंटे से कम पहले बताकर कैंसिल हुई, तो एयरलाइन को आपकी मंज़ूर दूसरी फ्लाइट देनी होगी, या पूरा रिफंड और ₹10,000 तक मुआवज़ा। लंबी देरी पर खाना-पानी मिलता है, और बहुत लंबी देरी पर रिफंड का विकल्प या होटल, पर नकद मुआवज़ा नहीं।
असल ज़िंदगी के उदाहरण
प्रिया की करीब डेढ़ घंटे की दिल्ली–लखनऊ फ्लाइट उड़ान से 5 घंटे पहले कैंसिल हो गई। उसने अगले दिन की फ्लाइट मंज़ूर नहीं की। उसे पूरा रिफंड और साथ में ₹7,500 या एक तरफ का बेसिक किराया व फ्यूल चार्ज, जो कम हो, मिलना चाहिए।
कोलकाता से राहुल की 2 घंटे की फ्लाइट 3 घंटे लेट हुई। 2½ घंटे तक की फ्लाइट में देरी 2 घंटे होते ही एयरलाइन को खाना और नाश्ता देना होता है। देरी के लिए नकद मुआवज़ा नहीं मिलता।
घने कोहरे से एयरपोर्ट बंद होने के कारण तेनज़िन की फ्लाइट कैंसिल हुई। मौसम एयरलाइन के बस में नहीं है, इसलिए मुआवज़ा नहीं बनता। फिर भी वह रिफंड या दूसरी फ्लाइट चुन सकता है।
आपको क्या करना चाहिए?
- 1एयरलाइन काउंटर से कैंसिल या लेट होने की वजह पूछें। टिकट, बोर्डिंग पास और सारे SMS-ईमेल संभालकर रखें।
- 2लंबे इंतज़ार में खाना मांगें। देरी 24 घंटे से ज़्यादा हो (रात 8 से सुबह 3 बजे की फ्लाइट में 6 घंटे से ज़्यादा), तो आने-जाने के साथ होटल मांगें।
- 3दूसरी फ्लाइट या पूरा रिफंड चुनें। क्रेडिट शेल (आगे की यात्रा का क्रेडिट) सिर्फ आपकी मर्ज़ी से; एयरलाइन ज़बरदस्ती नहीं दे सकती।
- 4कार्ड से भुगतान का रिफंड 7 दिन में; एजेंट या पोर्टल से बुकिंग का 14 कामकाजी दिन में। रिफंड के लिए अलग फीस नहीं ली जा सकती।
- 5एयरलाइन बात न माने तो उसके नोडल ऑफिसर से, फिर एयरसेवा पर शिकायत करें। ई-जागृति पर उपभोक्ता केस भी कर सकते हैं।
अपवाद और ज़रूरी बातें
- वजह एयरलाइन के बस से बाहर हो (मौसम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा खतरा, हड़ताल, आपदा), तो मुआवज़ा नहीं, और देरी में खाना-होटल भी ज़रूरी नहीं। कैंसिल फ्लाइट पर रिफंड या दूसरी फ्लाइट फिर भी मिलती है।
- बुकिंग के समय फोन नंबर या ईमेल नहीं दिया था, तो नकद मुआवज़ा नहीं मिलेगा, पर रिफंड या दूसरी फ्लाइट फिर भी मिलेगी।
- विदेशी एयरलाइन अपने देश के नियमों के हिसाब से मुआवज़ा दे सकती हैं।
आधिकारिक कानूनी संदर्भ
DGCA Civil Aviation Requirements, Section 3, Series M, Part IV (Rev. 4, 2023) — Para 3.3
कैंसिलेशन: दूसरी फ्लाइट या रिफंड; 24 घंटे से कम सूचना पर फ्लाइट की लंबाई के हिसाब से ₹5,000, ₹7,500 या ₹10,000, बेसिक किराया व फ्यूल तक सीमित।
DGCA Civil Aviation Requirements, Section 3, Series M, Part IV (Rev. 4, 2023) — Paras 3.4, 3.8
देरी: फ्लाइट की लंबाई अनुसार 2–4 घंटे बाद खाना; घरेलू फ्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा लेट हो तो रिफंड या दूसरी फ्लाइट; बहुत लंबी देरी पर होटल।
DGCA Civil Aviation Requirements, Section 3, Series M, Part IV (Rev. 4, 2023) — Paras 1.4, 1.5, 3.3.4
मौसम, ATC, सुरक्षा या हड़ताल जैसी एयरलाइन के बस से बाहर की स्थितियों से कैंसिल या लेट होने पर मुआवज़ा नहीं।
DGCA Civil Aviation Requirements, Section 3, Series M, Part II (Rev. 3, 2026) — Para 3
रिफंड 7 दिन (कार्ड) या 14 कामकाजी दिन (एजेंट/पोर्टल) में; प्रोसेसिंग फीस नहीं; क्रेडिट शेल सिर्फ यात्री की मर्ज़ी से; 48 घंटे का फ्री लुक-इन।
Consumer Protection Act, 2019 — Section 2(42)
'सेवा' में परिवहन शामिल है, इसलिए यात्री एयरलाइन की कमी की शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं।
मदद कहाँ मिलेगी
ई-जागृति (उपभोक्ता आयोग ई-फाइलिंग)
जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन केस दर्ज करें।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
विक्रेता या सेवा देने वाली कंपनी से शिकायत सुलझाने में मुफ्त मदद।
स्रोत और स्थिति
- कहाँ लागू
- पूरे भारत में
- कानून लागू होने की तारीख
- 15 फ़र॰ 2023
- कानूनी समीक्षा
- ड्राफ्ट — वकील की समीक्षा बाकी
यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।