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नौकरी और रोज़गार

इस्तीफ़ा देने के बाद कंपनी मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टाल रही है।

सीधा जवाब

वेतन संहिता के तहत नौकरी छोड़ने के बाद (इस्तीफ़ा, हटाया जाना या छंटनी) बकाया सैलरी 2 कामकाजी दिनों में मिलनी चाहिए। ग्रेच्युटी के हकदार हैं तो वह 30 दिन में देनी होती है। कंपनी की 45 या 60 दिन वाली पॉलिसी इन सीमाओं से ऊपर नहीं है।

असल ज़िंदगी के उदाहरण

आयशा ने बेंगलुरु की एक कंपनी से इस्तीफ़ा दिया; आखिरी कामकाजी दिन 30 जून था। HR ने कहा F&F में 60 दिन लगेंगे। उसने वेतन संहिता की धारा 17(2) का हवाला देकर लिखा कि बकाया सैलरी 2 कामकाजी दिनों में देनी होती है।

तेनज़िन ने दिल्ली की एक कंपनी पूरा नोटिस पीरियड किए बिना छोड़ दी। उसके कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पे की वसूली लिखी है, इसलिए फाइनल रकम कम हो सकती है। कुछ भी साइन करने से पहले उसने हर कटौती का लिखित ब्योरा माँगा।

आपको क्या करना चाहिए?

  1. 1आखिरी दिन HR को ईमेल करके लिखित ब्योरे के साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट माँगें।
  2. 2वेतन संहिता की धारा 17(2) का हवाला देकर 2 कामकाजी दिनों में बकाया सैलरी माँगें।
  3. 35 साल या ज़्यादा नौकरी हो, या फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल पूरा किया हो, तो ग्रेच्युटी के लिए लिखित आवेदन दें।
  4. 4अपने UAN से PF ऑनलाइन ट्रांसफर करें या निकालें। अटक जाए तो EPFiGMS पर शिकायत करें।
  5. 5बकाया फिर भी न मिले तो 3 साल के अंदर श्रम अधिकारी के पास या SAMADHAN पर दावा करें।

अपवाद और ज़रूरी बातें

  • रिलीविंग या एक्सपीरियंस लेटर के लिए कोड में कोई समय-सीमा नहीं है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी पॉलिसी और कुछ राज्यों में दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून पर निर्भर हैं।
  • अगर कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पे, लोन या कंपनी के सामान की वसूली लिखी है, तो फाइनल रकम कम हो सकती है। हर कटौती लिखित में माँगें।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

  • Code on Wages, 2019 — Section 17(2)

    इस्तीफ़ा देने, हटाए जाने, बर्खास्त होने या छंटनी पर कर्मचारी का वेतन 2 कामकाजी दिनों में देना होगा।

    पहले: Payment of Wages Act, 1936, Section 5(2)आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Social Security, 2020 — Section 56

    नियोक्ता को ग्रेच्युटी तय करके देय होने के 30 दिन में देनी होगी; देरी पर साधारण ब्याज लगेगा।

    पहले: Payment of Gratuity Act, 1972, Section 7आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 — Section 32

    नौकरी छोड़ने या हटाए जाने पर वर्कर को बची हुई सालाना छुट्टियों का पैसा दूसरे कामकाजी दिन तक मिलना चाहिए।

    पहले: Factories Act, 1948, Section 79आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Wages, 2019 — Section 45

    बकाया रकम का दावा 3 साल के अंदर दावा अधिकारी के पास किया जा सकता है।

    पहले: Payment of Wages Act, 1936, Section 15आधिकारिक पाठ पढ़ें

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स्रोत और स्थिति

कहाँ लागू
राज्य के अनुसार अलग
कुछ मामलों में सरकार अलग समय-सीमा तय कर सकती है, और राज्यों के नियम अभी बन रहे हैं। दुकानों और ऑफिसों के लिए सर्विस लेटर और छुट्टी के नियम राज्य के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून पर भी निर्भर हो सकते हैं।
कानून लागू होने की तारीख
21 नव॰ 2025
कानूनी समीक्षा
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यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।

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