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मेरी कंपनी मेरा PF जमा नहीं कर रही। मैं कैसे चेक करूँ और शिकायत करूँ?

सीधा जवाब

अपने UAN से ऑनलाइन PF पासबुक देखें। अगर सैलरी स्लिप में PF कटा है पर जमा नहीं हुआ, तो EPFiGMS पोर्टल पर EPFO से शिकायत करें। EPFO बकाया पैसा हर्जाने (डैमेज) के साथ वसूल सकता है, और काटा हुआ PF जमा न करना सज़ा वाला अपराध है।

असल ज़िंदगी के उदाहरण

चेन्नई में लक्ष्मी की सैलरी स्लिप में हर महीने ₹1,800 PF कटता दिखता है, पर 8 महीनों से पासबुक में कुछ जमा नहीं है। उसने स्लिप के साथ EPFiGMS पर शिकायत की। EPFO बकाया तय करके नियोक्ता से हर्जाने के साथ वसूल सकता है।

राहुल इंदौर की एक दुकान में काम करता है जहाँ 12 लोग हैं, और उसका PF खाता नहीं है। PF का नियम आमतौर पर 20 या ज़्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होता है, इसलिए यहाँ मालिक PF कानून नहीं तोड़ रहा।

आपको क्या करना चाहिए?

  1. 1EPFO मेंबर पोर्टल या UMANG ऐप पर अपना UAN एक्टिवेट करें और पासबुक डाउनलोड करें।
  2. 2हर महीने सैलरी स्लिप में कटे PF को पासबुक में जमा रकम से मिलाएँ।
  3. 3HR से लिखित में गायब जमा राशि और भुगतान का सबूत (चालान रसीद) माँगें।
  4. 4अपने UAN, सैलरी स्लिप और कंपनी की जानकारी के साथ EPFiGMS पर शिकायत करें।
  5. 5समाधान न हो तो अपने इलाके के क्षेत्रीय PF आयुक्त (RPFC) कार्यालय को लिखें या वहाँ जाएँ।

अपवाद और ज़रूरी बातें

  • अगर जॉइन करते समय आपकी सैलरी वेतन सीमा (अभी ₹15,000 महीना) से ज़्यादा थी और आप कभी PF सदस्य नहीं रहे, तो कंपनी के लिए आपको जोड़ना ज़रूरी नहीं हो सकता।
  • कुछ कंपनियाँ अपना छूट-प्राप्त PF ट्रस्ट चलाती हैं। पहले ट्रस्ट से शिकायत करें, फिर EPFO से।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

  • Code on Social Security, 2020 — Sections 15, 16

    PF, पेंशन और बीमा योजनाएँ; नियोक्ता और कर्मचारी दोनों वेतन का 10% देते हैं, अधिसूचित संस्थानों में 12%।

    पहले: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Sections 5, 6आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Social Security, 2020 — First Schedule

    PF वाला अध्याय 20 या ज़्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्थान पर लागू होता है।

    पहले: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Section 1(3)आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Social Security, 2020 — Section 128

    योगदान न जमा करने वाले नियोक्ता से EPFO सुनवाई के बाद बकाया रकम तक हर्जाना वसूल सकता है।

    पहले: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Section 14Bआधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Social Security, 2020 — Section 133

    वेतन से काटा गया कर्मचारी का हिस्सा जमा न करने पर जेल (आमतौर पर 1 से 3 साल) और ₹1 लाख जुर्माना हो सकता है।

    पहले: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Section 14आधिकारिक पाठ पढ़ें

मदद कहाँ मिलेगी

ईपीएफओ शिकायत पोर्टल

PF जमा, ट्रांसफर या भुगतान न होने पर शिकायत करें।

स्रोत और स्थिति

कहाँ लागू
पूरे भारत में
कानून लागू होने की तारीख
21 नव॰ 2025
कानूनी समीक्षा
ड्राफ्ट — वकील की समीक्षा बाकी

यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।

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