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नौकरी और रोज़गार

मुझसे कितने घंटे काम करवाया जा सकता है? क्या ओवरटाइम मिलता है?

सीधा जवाब

OSH कोड के तहत वर्कर से आमतौर पर दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 6 दिन (48 घंटे) तक काम करवाया जा सकता है। ओवरटाइम आपकी सहमति से ही होगा और उसका भुगतान सामान्य दर से दोगुना होगा। दुकानों और ऑफिसों पर राज्य के नियम भी लागू हो सकते हैं।

असल ज़िंदगी के उदाहरण

गुरप्रीत जालंधर की एक फैक्ट्री में काम करता है। पिछले हफ्ते उसने अपनी सहमति से 56 घंटे काम किया। 8 अतिरिक्त घंटों का भुगतान उसकी सामान्य प्रति घंटा मज़दूरी से दोगुना होना चाहिए।

भुवनेश्वर की एक IT कंपनी में टीम मैनेजर प्रिया अक्सर 11 घंटे काम करती है। मुख्य रूप से मैनेजर की भूमिका में होने से वह OSH कोड में 'वर्कर' नहीं है। उसके काम के घंटे और ओवरटाइम उसके कॉन्ट्रैक्ट और राज्य के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून पर निर्भर हैं।

आपको क्या करना चाहिए?

  1. 1रोज़ काम शुरू और खत्म होने का अपना रिकॉर्ड रखें, और देर तक रुकने को कहने वाले मैसेज भी।
  2. 2अपॉइंटमेंट लेटर में काम के घंटे देखें, और यह भी कि आपकी भूमिका 'वर्कर' की है या मैनेजर की।
  3. 3अगर ओवरटाइम के लिए सहमत नहीं हैं, तो विनम्रता से लिखित में बताएँ। ओवरटाइम के लिए आपकी सहमति ज़रूरी है।
  4. 4बकाया ओवरटाइम दोगुनी दर पर लिखित में माँगें, और देखें कि यह सैलरी स्लिप में दिख रहा है।
  5. 5फिर भी भुगतान न हो तो 3 साल के अंदर श्रम अधिकारी के पास या SAMADHAN पर दावा करें।

अपवाद और ज़रूरी बातें

  • मुख्य रूप से मैनेजर या प्रशासनिक काम करने वाले, और ₹18,000 महीने से ज़्यादा कमाने वाले सुपरवाइज़र, इन घंटों की सीमा के लिए 'वर्कर' नहीं हैं।
  • OSH कोड की ये सीमाएँ 10 या ज़्यादा वर्कर वाले संस्थानों पर लागू हैं। छोटी दुकानें और ऑफिस राज्य के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून को मानते हैं।
  • सरकार कुछ वर्करों को साप्ताहिक छुट्टी के नियम से छूट दे सकती है (बदले में छुट्टी मिलेगी) और कुल ओवरटाइम घंटों की सीमा तय कर सकती है।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

  • Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 — Section 25

    किसी वर्कर से दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता; बीच का आराम और कुल फैलाव सरकार तय करती है।

    पहले: Factories Act, 1948, Sections 51, 54आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 — Section 26

    कोई वर्कर हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगा; छूटी साप्ताहिक छुट्टी के बदले छुट्टी देनी होगी।

    पहले: Factories Act, 1948, Sections 52, 53आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 — Section 27

    ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर पर और वर्कर की सहमति से; सरकार कुल ओवरटाइम घंटों की सीमा तय कर सकती है।

    पहले: Factories Act, 1948, Section 59आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Wages, 2019 — Section 14

    सामान्य कार्यदिवस से ज़्यादा काम का भुगतान सामान्य मज़दूरी से कम से कम दोगुनी दर पर होगा।

    पहले: Minimum Wages Act, 1948, Section 14आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 — Section 2(1)(zzl)

    'वर्कर' में मुख्य रूप से मैनेजर या प्रशासनिक भूमिका वाले और ₹18,000 महीने से ज़्यादा कमाने वाले सुपरवाइज़र शामिल नहीं।

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स्रोत और स्थिति

कहाँ लागू
राज्य के अनुसार अलग
काम का कुल फैलाव, ओवरटाइम की सीमा और दुकानों-ऑफिसों के घंटे राज्य के नियम तय करते हैं। कुछ राज्य हफ्ते की सीमा में रहते हुए रोज़ ज़्यादा घंटे की इजाज़त देते हैं। OSH कोड के राज्य नियम और दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून देखें।
कानून लागू होने की तारीख
21 नव॰ 2025
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