मुझे पहली बार कोर्ट जाना है। सुनवाई में क्या होता है?
सीधा जवाब
ज़्यादातर सुनवाई छोटी होती है। उस दिन की कॉज़ लिस्ट में आपके आइटम नंबर से केस पुकारा जाता है; जज वकीलों को सुनते हैं, कार्यवाही दर्ज करते हैं और अगली तारीख देते हैं। शुरू की कई तारीखें कागज़ी काम या स्थगन की होती हैं, इसलिए केस में कई तारीखें लगती हैं।
असल ज़िंदगी के उदाहरण
अंजलि सुबह 10 बजे ज़िला कोर्ट पहुँचती है और कोर्ट रूम 5 के बाहर कॉज़ लिस्ट में अपना केस आइटम 23 पर देखती है। केस पुकारे जाने पर उसका वकील कागज़ जमा करने का समय माँगता है, और जज छह हफ्ते बाद की तारीख देते हैं।
मोहम्मद एक समन केस में आरोपी है और दूसरे शहर में काम करता है। उसका वकील व्यक्तिगत हाज़िरी से छूट की अर्ज़ी देता है, और मजिस्ट्रेट उसे सामान्य तारीखों पर वकील के ज़रिए हाज़िर होने की इजाज़त देते हैं।
पूजा का विरोधी पक्ष बार-बार तारीख माँगता है। सिविल केस में किसी पक्ष को आमतौर पर तीन से ज़्यादा स्थगन नहीं मिलते। क्रिमिनल ट्रायल में वकील का दूसरी कोर्ट में व्यस्त होना स्थगन का सही कारण नहीं है।
आपको क्या करना चाहिए?
- 1एक दिन पहले eCourts पर कॉज़ लिस्ट में अपना कोर्ट रूम और आइटम नंबर देख लें।
- 2पहचान पत्र, समन या नोटिस, और केस के सभी कागज़ों की कॉपी लेकर जल्दी पहुँचें। साफ-सुथरे कपड़े पहनें।
- 3फोन बंद रखें, जज के आने पर खड़े हों, और पूछे जाने पर ही बोलें। जज को सम्मान से 'सर' या 'मैडम' कहें।
- 4कोर्ट रूम के पास ही रहें। केस पुकारे जाने पर कोई हाज़िर न हो, तो कोर्ट आपके खिलाफ आदेश दे सकती है।
- 5जाने से पहले अगली तारीख और उस दिन क्या होगा, यह नोट करें। वकील से या eCourts पर पक्का करें।
- 6अगर आप नहीं आ सकते, तो वकील को पहले बता दें ताकि वह छूट या नई तारीख माँग सके।
अपवाद और ज़रूरी बातें
- क्रिमिनल केस में आरोपी को आमतौर पर हर तारीख पर आना होता है, जब तक कोर्ट व्यक्तिगत हाज़िरी से छूट न दे।
- गवाही वाले दिन लंबे हो सकते हैं, क्योंकि गवाहों से एक-एक करके सवाल होते हैं। पूरे दिन रुकने के लिए तैयार रहें।
आधिकारिक कानूनी संदर्भ
Code of Civil Procedure, 1908 — Order XVII
सिविल कोर्ट उचित कारण पर तारीख आगे बढ़ा सकती है और खर्च लगा सकती है; किसी पक्ष को आमतौर पर तीन से ज़्यादा स्थगन नहीं।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Section 346
क्रिमिनल ट्रायल रोज़ाना चलना चाहिए; पक्ष के बस के बाहर के कारणों पर अधिकतम दो स्थगन; वकील का व्यस्त होना कारण नहीं।
पहले: CrPC Section 309आधिकारिक पाठ पढ़ेंBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Section 228
समन जारी करने वाला मजिस्ट्रेट आरोपी को व्यक्तिगत हाज़िरी से छूट देकर वकील के ज़रिए पेश होने दे सकता है।
पहले: CrPC Section 205आधिकारिक पाठ पढ़ेंBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Section 355
अगर आरोपी का वकील मौजूद है और उसकी हाज़िरी ज़रूरी नहीं, तो कोर्ट उसकी गैरहाज़िरी में कार्यवाही कर सकती है।
पहले: CrPC Section 317आधिकारिक पाठ पढ़ेंCode of Civil Procedure, 1908 — Section 89
समझौता संभव लगे तो कोर्ट सिविल विवाद को आर्बिट्रेशन, सुलह, मीडिएशन या लोक अदालत में भेज सकती है।
मदद कहाँ मिलेगी
स्रोत और स्थिति
- कहाँ लागू
- पूरे भारत में
- कानून लागू होने की तारीख
- 1 जुल॰ 2024
- कानूनी समीक्षा
- ड्राफ्ट — वकील की समीक्षा बाकी
यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।